व्यय प्रेक्षकों की अध्यक्षता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए बैठक सम्पन्न
वीडियो निगरानी एवं स्थायी निगरानी टीम निरन्तर रहंे क्रियाशील
व्यय लेखा टीम को प्रत्याशी के समस्त खर्चों का सही ढ़ंग से अंकन करने के निर्देश
प्रत्याशियों की अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख, व्यय की समस्त धनराशि चेक के माध्यम से किये जायेंगे भुगतान
अलीगढ़ 22 जनवरी 2022(सू0वि0) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद आये व्यय प्रेक्षकों की अध्यक्षता में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये कलेक्ट्रेट सभागार में व्यय लेखा टीम प्रभारी, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, उड़नदस्ता टीम एवं मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
व्यय प्रेक्षक भेरा राम एवं आर0 श्री बालाजी द्वारा बताया गया कि प्रत्याशी को अधिकतम 40 लाख निर्वाचन व्यय सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी मद में कुल व्यय रूपया 10 हजार तक है तो उसमें नगद भुगतान किया जा सकता है, शेष समस्त भुगतान चेक के माध्यम से किये जायेंगे। उन्हांेने कहा कि सभी प्रत्याशियों से निर्वाचन व्यय रजिस्टर बनवाए जाएं जिसमें दैनिक लेखा का तिथिवार उल्लेख किया जाए।
उन्होने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के लिए वाहन की अनुमति सम्बन्धित आरओ से लेनी होगी और उसकी मूल प्रति गाड़ी के अगले शीशे पर चस्पा करनी होगी। वर्तमान में आयोग द्वारा रैली, जलूस की अनुमति पर रोक है। यदि रोक हटाई हटाई जाती है तो इसकी अनुमति आरओ द्वारा दी जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्र में कार्य कर रही टीमों को भी उपलब्ध कराई जाए।
निर्वाचन के दौरान अवैध शराब भण्डारण एवं तस्करी पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाए जाएं।
वरिष्ठ कोषाधिकारी महिमा चंद ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के प्रचार में प्रयोग होने वाले पोस्टर, हैण्डबिल, बैनर आदि के मुद्रण के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी एवं प्रकाशक एवं मुद्रक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक घोषणा पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीडिया निगरानी टीम द्वारा निरन्तर सक्रिय रहकर सहायक व्यय प्रेक्षक से समन्वय रखते हुये निर्वाचन क्षेत्रो में महत्वपूर्ण घटनाओं सार्वजनिक रैलियों, जुलुस आदि की वीडियोग्राफी की जायेगी।
वीडियोग्राफी के दौरान वहॉ पर लगायी कुर्सिया, टेन्ट फर्नीचर, व्यक्तियों की संख्या, ध्वनि विस्तारक यंत्र सहित वाहनों की संख्या सहित एक-एक बिन्दु की रिकार्डिंग करेगी और रिटर्निग आफिसर को उसकी सी0डी0 उलब्ध करायेगी। इसी प्रकार वीडियो अवलोकन टीम प्रस्तुत वीडियो फुटेज का निरीक्षण करेगी एवं व्यय व आचार संहिता से सम्बन्धित मामलांे का अनुश्रवण कर सहायक व्यय प्रेक्षक के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत करेंगे। उड़नदस्ता टीम के बारे बताया कि उड़नदस्ता टीम के पास नगदी सामान के अधिग्रहण के लिये मोबाइल वीडियो कैमरा एवं आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध करा दिये गये है।
जब भी नगद, शराब या अन्य किसी वस्तु के वितरण से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उड़नदस्ता टीम तत्काल उस स्थान पर पहुॅचेगी एवं आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करेगी।
रिश्वत व अन्य प्रलोभन से सम्बन्धित वस्तुयें पाये जाने पर उसकी वीडियो रिकार्डिंग करते जब्त करेगा और वहॉ उपस्थित व्यक्तियो और गवाहो से साक्ष्य भी एकत्रित कर बयान रिकार्ड करेगा तदुपरान्त टीम रिटर्निंग आफिसर को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे जिसकी सहायक व्यय प्रेक्षक को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
स्थायी निगरानी टीम बनाये गये चेक पोस्ट पर रहकर आने जाने वाले वाहनो की निगरानी करेगा। यह टीम चेक पोस्ट गाड़ियों की चेकिंग के दौरान क्षेत्र में लायी जाने वाली किसी भी प्रकार की नगदी, अवैध शराब या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्र इत्यादि पाये जाने पर समस्त प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जायेगी और वीडियो की सी0डी0 की प्रति रिटर्निग आफिसर को उपलब्ध करायेगी।
उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान 50 हजार तक की नगदी की अनुमति अनुमन्य होगी परन्तु नगदी ले जाने वाले को टीम को साक्ष्य एवं कारण स्पष्ट करना होगा। 10 लाख से अधिक यदि किसी वाहन में परिवहन किया जाता हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित रिटर्निग आफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी आयकर विभाग को सूचित करेंगे एवं आयकर विभाग सुसंगत धाराओं तहत नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
किसी अभ्यर्थी के पम्पलेट, पोस्टर, हैण्डबिल आदि छपवाये जाने वाले प्रचार सामाग्री पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम व कितनी प्रति में छपवाई संख्या अंकित करना होगा। प्रत्याशी व राजनैतिक दल के द्वारा प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन व अपील प्रकाशित, प्रसारित कराने के पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से प्रकाशित सामाग्री का अवलोकन कराते हुये अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
प्रकाशित सामाग्री को डी0ए0वी0पी0 व अन्य सरकारी निर्धारित दर जो भी कम हो की दर से जोड़कर लेखा समिति द्वारा अभ्यर्थी के व्यय खर्चे में जोड़ा जायेगा। व्यय प्रेक्षकों द्वारा निर्वाचन नियंत्रण कक्ष एवं मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण कक्ष का भी निरीक्षण किया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल, नोडल अधिकारी आयकर विभाग अंजनेश कुमार, जिला आबकारी अधिकारी सतीश चन्द्र सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहेें।