सरजील इमाम द्वारा दिया गया भाषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल मंजूर कर लिया है

2019 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सी ए ए बिल के खिलाफ जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सरजील इमाम द्वारा दिया गया भाषण पर जो f.i.r. हुई थी उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल दे दिया है.

सरजील इमाम ने बिहार के जहानाबाद में अपनी गिरफ्तारी दी थी जो पिछले साल से अभी तक जेल में बंद है।

सरजील इमाम की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली के साकेत कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने सर्जन तमाम को जमानत दे दी है।

जेएनयू छात्र इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 16 दिसंबर 2019 को अपने भाषण के दौरान चक्का जाम की बात कही थी।

जिस को आधार बनाते हुए एफ आई आर दर्ज की गई और यूएपीए देशद्रोह और अवैध गतिरोध रोकथाम अधिनियम लगाया गया।

सरजील इमाम के भाई मुजम्मिल इमाम ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि सरजील को बेल मिल गई है एफआईआर नंबर 55/2020 जो अलीगढ़ पुलिस द्वारा लिखा गया था और उन्होंने कहा कि अभी तक 665 दिन हो गए हैं सरजील को तिहाड़ जेल में रहते हुए।

आपको बता दें सरजील इमाम बिहार के जहानाबाद काको गांव के रहने वाले उन्होंने आईआईटी मुंबई से बीटेक किया है और एमटेक भी और 2013 में सरजील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की है।

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