अलीगढ़, 1 फरवरीः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के समस्त विघार्थियों और कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय के प्रोक्टर कार्यालय द्वारा वाहन चलाने से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
विश्वविद्यालय के डिप्टी प्रोक्टर द्वारा सूचना में कहा गया है कि परिसर में हूटर के प्रयोग, वाहन के होर्न को लगातार बजाना, साइलेंसर के द्वारा पटाखों जैसी ध्वनि उत्पन्न करना तथा वाहन को 35 किलोमीटर प्रति धण्टा गति सीमा से अधिक से ऊपर चलाने को पूर्णतः वर्जित करार दिया गया है।
उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त नियमों का पालन न करने वाले व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।