दिल्ली दंगे से जुड़ी इरशरत जहाँ की हुई जमानत, जाने कौन है यह और क्या था इनका जुर्म

दिल्ली| गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहाँ को रिहा कर दिया गया है। इरशाद जहाँ को पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है।

बता दें इरशाद जहाँ के जमानत आदेश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जमानत आदेश पारित किया है। इन्हें दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के लिए मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 

इनके साथ इस मामले में कई अन्य लोगों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस दंगे से इनका सम्बंध था उसमें 53 लोगो की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग इस मामले में घायल हुए थे।

By. Priyanshi Singh

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