Karnataka| कर्नाटक के उड्डीपी से उठे हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नही है। वही उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि आगे हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।
बता दें हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, स्कूल कॉलेज में बच्चे यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। वही हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की वह याचिका भी खारिज कर दी है जिसमे उन्होंने स्कूल में हिजाब पहन कर जाने की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने कहा सरकार के आदेश के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार का कोई केस नही दर्ज किया जाएगा। बताते चलें मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले महीने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी. पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस जेएम खाजी और जस्टिसकृष्ण एम दीक्षित शामिल हैं.
By. Priyanshi Singh