UP के लखीमपुर खीरी में October में हुई हिंसा के मामले की अदालत की निगरानी में जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने यूपी सरकार से लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर भी अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार से कई सवाल भी किए थे। कोर्ट ने कहा है कि हमने 10 दिन का समय दिया था। इसके बाद भी स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नही हैं। सिवाय इतना कहने के कि गवाहों से पूछताछ की गई है।
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दो अधिवक्ताओं ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इस मामले में न्यायालय सुनवाई कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने 26 अक्टूबर को पीठ को बताया था कि 68 गवाहों में से 30 के बयान CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किए जा चुके हैं और अन्य कुछ के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इन 30 गवाहों में से 23 ने चश्मदीद होने का दावा किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रैली में सैकड़ों किसान थे। और सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह बने?
CJI ने आगे कहा कि घटनास्थल पर 4000-5000 लोगों की भीड़ थी जिसमें कि सभी स्थानीय लोग थे और यहां तक कि घटना के बाद भी अधिकांश लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों की पहचान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद मामले में अब तक केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी अदालत मामले की सुनवाई तब कर रही है जब दो वकीलों ने CJI को पत्र लिखकर घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसमें CBI भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम मामले की जांच में निष्पक्षता और स्वतंत्रता चाहते हैं इसलिए चार्जशीट दाखिल होने तक एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की नियुक्ति करना चाहते हैं।
CJI ने कहा कि हम राजनीतिक रंग नहीं जोड़ना चाहते। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसकी निगरानी करने दें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को रिटायर हाईकोर्ट जज का नाम सुझाने को कहा है। मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।
By: Tanwi Mishra