एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने की पैरवी फिर से बना चर्चाओं का विषय
जिला ब्यूरो के मोहम्मद सलमान
हाथरस में न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
Hathras News : अभियोजन पक्ष के अनुसार गजराज सिंह पुत्र गोकुल सिंह निवासी वाहनपुर थाना हाथरस जंक्शन ने अपनी बेटी सीमा की शादी 13 फरवरी 2007 को सुदेश कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी मितनपुर हाल निवासी राजपाल कॉलोनी थाना हाथरस जंक्शन के साथ की थी।3 नवंबर 2021 को सीमा के परिवार के लोगों को यह सूचना मिली कि सीमा की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई है।
इस मामले में सीमा के पति सुदेश के अलावा नीलम पत्नी सतवीर निवासी नगला आल हाल निवासी रबड़ी वाली गली हाथरस जंक्शन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि सुदेश के नीलम से प्रेम संबंध हैं और इसी का विरोध करने पर सुदेश अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इसी के चलते सुदेश और नीलम ने सीमा की हत्या कर दी है।
कोतवाली हाथरस जंक्शन में इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इस मुकदमे में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में आरोपी नीलम को दोषमुक्त कर दिया, जबकि मृतका सीमा के पति सुदेश को हत्या का दोषी माना।
एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने की पैरवी
न्यायालय ने आरोपी सुदेश को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड में से 20 हजार रुपए मृतका के बेटे को दिए जाएं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने की।