lok sabha election 2024 वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम अनिवार्य 02 व 03 दिसम्बर शनिवार व रविवार को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में जुड़वाएं

02 व 03 दिसम्बर शनिवार व रविवार को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में जुड़वाएं अपना नाम

 

वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम अनिवार्य

 

09 दिसम्बर तक कोई पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में करा सकता है शामिल या संशोधित

 

सभी वोटर्स विशेष तिथियों पर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य देख लें

 

Aligarh News 01 दिसम्बर 2023 lok sabha election 2024  मतदाता सूची में नाम जुड़वानेहटाने या फिर किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने के लिए अब से लगभग एक सप्ताह का समय शेष रह गया है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान की विशेष तिथियों 02 व 03 दिसम्बर क्रमशः शनिवार व रविवार को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओपदाभिहीत अधिकारी प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 09 दिसम्बर शनिवार को अभियान की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। इसके बाद पात्र होते हुए भी साधारणतः व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ सकेगा। मतदाता सूची में नाम न होने की दशा में वह व्यक्ति आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आईवी सिंह ने कलैक्ट्रेट सभागार में दी। वह जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैठक कर रहे थे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अवशेष दिनों में पार्टी पदाधिकारियों एवं बीएलए के सहयोग से त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाए जाने में सहयोग करें।

इससे न केवल मतदान में आसानी होती हैबल्कि मतदान का प्रतिशत भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए जहां एक सप्ताह का समय शेष रह गया है वहीं 02 व 03 दिसम्बर को विशेष तिथियां भी निर्धारित की गयीं हैं। 09 दिसम्बर वह अंतिम तारीख है जब कोई पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में शामिल या संशोधित करा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि विशेष तिथियों पर सभी वोटर्स अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य देख लें। यदि नहीं है तो सम्मिलित करा लेंक्योंकि मतदान के दौरान यह कार्य संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति के पास मतदाता पहचान पत्र है और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो किसी भी दशा में वह मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।

मत प्रयोग के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची में उसका नाम अंकित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत एवं निकाय चुनाव की मतदाता सूची से विधानसभा एवं लोकसभा की मतदाता सूची एकदम भिन्न होती है। ऐसे में आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 में मत प्रयोग के लिए पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करा लें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार ने जनपद अलीगढ़ समस्त निवासियों से अपील करते हुए कहा कि निर्वाचक नामावलियों में नाम दर्ज कराये जाने के लिए फार्म-6, प्रवासी मतदाताओं के लिए फार्म-6निर्वाचक नामावली से नाम अपमार्जन कराये जाने के लिए फार्म-7 और संशोधन कराये जाने एवं एक स्थान दूसरे स्थान पर परिवर्तन किए जाने के लिए फार्म-8 सम्बन्धित साक्ष्यों सहित भरकर बूथ लेविल अधिकारी को 02 व 03 दिसम्बर को सम्बन्धित मतदेय स्थल पर एवं सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अवधि में किसी भी प्रकार की शिकायत व समस्या के समाधान के लिये निर्वाचन कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 0571-2420141  एवं 1950 पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

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