मऊ के दबंग विधायक अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी पर रोक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव प्रचार करते हुए विधायक अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पर बयान दिया था कि सरकार बनने के बाद पहले हिसाब किताब होगा हलाके सरकार तो नहीं बन पाई लेकिन प्रशासन ने एफ आई आर दर्ज कर लिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

पूर्वांचल के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले और मीडिया में दबंग छवि रखने वाले पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सुरक्षित फैसला किया।

न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्‍बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

अदालत ने राज्य सरकार से अब्बास की याचिका पर जवाब तलब करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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