राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जनपद न्यायालय में प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक

विभागीय अधिकारी अधिक से अधिक मामलों का लोक अदालत में कराएं निसतारण

 

एडीएम सिटी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लोक अदालत में लगवाएं अधिकाधिक वाद

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 12 नवम्बर 2022 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में मा0 जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ बब्बू सारंग की अध्यक्षता में जिला न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

          मा0 जिला जज ने श्रम विभाग द्वारा मात्र 06 मामले निस्तारित करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि लोक अदालतें जनसामान्य के वादों के त्वरित निस्तारण के लिये आयाजित की जातीं हैं इसके आयोजन को गंभीरता से लेते हुए अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराए जाएं। गत लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा 1680 मामलों का निस्तारण किया गया था। विद्युत विभाग को 2200 मामलों का निस्तारण करने का लक्ष्य देते हुए मा0 जिला जज से अधिकाधिक नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये। नगर निगम द्वारा गत लोक अदालत में 101 मामलों का निराकरण किया गया था, नगर निगम को 960 का लक्ष्य दिया गया। परिवहन विभाग द्वारा अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर एआरटीओ को विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव को शनिवार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। गत लोक अदालत में 17 हजार चालान के मामलों में से 3 हजार का निराकरण कराया गया था। उन्होंने निर्देश दिये कि जो जुर्माना जमा न हो उसे पोर्टल पर अपलोड न किया जाए। उन्होंने एडीएम सिटी को निर्देशित किया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक वादो को लगवाने के लिये विभागीय अधिकारियों के साथ अलग से बैठक कर लें।

          बैठक का संचालन सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण महेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 12 नवम्बर को आयोजित हो रही लोक अदालत को सफल बनाने व अधिक से अधिक वादों के निस्तारण करने के लिए माइक्रोप्लान तैयार कर मामलों को प्रस्तुत कर निस्तारण के निर्देश दिए। प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को अपने विभागों से ज्यादा से ज्यादा वादों के सफल निस्तारण कराने पर जोर दिया गया।

          बैठक में सचिव द्वारा सभी से वार्ता की गई और सभी विभागों से आये अधिकारियों से लोक अदालत में लगाए वादों की जानकारी एकत्र की गई। बैंकों से लगाए गए मामलों में जारी हो रहे नोटिस के लिये सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिये गए, साथ ही जिन नोटिस का तामिला पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा सकता है उनके तामिल के लिये भी निर्देश जारी किये गए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए सभी प्रशासनिक विभाग और बैंकों को नोडल अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है।

          बैठक में एडीएम सिटी विवेक चतुर्वेदी, सीजेएम राघवेन्द्र मणि, स्पेशल जज ईसी एक्ट डॉ0 एस चन्द्रा, उप नगर आयुक्त राज किशोर प्रसाद समेत विभिन्न न्यायिक एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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