Muzaffarnagar News RLD के जिला पंचायत सदस्य रेप मामले में दोषी करार शासन से सदस्यता समाप्त कर दी है.
जिला पंचायत सदस्य इरशाद की सदस्यता समाप्त:मुजफ्फरनगर कोर्ट ने पांच माह पूर्व गैंगरेप के आरोप में सुनाई थी 30 साल की सजा.
मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सदस्य इरशाद की शासन से सदस्यता समाप्त कर दी गई है। गैंगरेप के आरोप में दोषी पाए जाने पर इरशाद को 30 साल की सजा हुई थी। अब जिला पंचायत में अध्यक्ष के अलावा सदन में 41 सदस्य रह गए हैं। इरशाद रालोद के सिंबल पर वार्ड-17 (बघरा द्वितीय) से जीता था। अब इस वार्ड को रिक्त घोषित किया गया है। कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग उप चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।
बता दे की एक महिला ने वार्ड नंबर 17 से विजय हुए जिला पंचायत सदस्य इरशाद निवासी जामिया नगर पर गैंगरेप का आरोप लगाया था कोर्ट ने आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था कोर्ट ने इरशाद को दोषी मानते हुए 30 साल की सजा सुनाई थी साथ ही ₹30000 का अर्थ दंड भी लगाया था इरशाद वर्धमान में जेल में निरूद्ध है जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से इरशाद की सदस्यता समाप्त करने के लिए शासन को पत्र लिखा था शासन ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इरशाद की सदस्यता समाप्त कर दी है इस बारे में जिला पंचायत अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी को पत्र जारी किया गया है
रिक्त सीट के लिए उपचुनाव के अधिक सूचना होगी जारी
अपर मुख्य अधिकारी वन पवन कुमार गोयल ने बताया अपन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के आदेश प्राप्त हुए हैं जिला पंचायत सदस्य इरशाद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है जिसके चलते वार्ड नंबर 17 को रिक्त घोषित कर दिया गया है अब राज्य निर्वाचन आयोग रिक्त सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी करेगा इसके बाद सीट पर चुनाव कराया जाएगा
2 जिला पंचायत सदस्य नहीं कर सकते विकास कार्य
जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव 43 सीटों पर हुआ था डॉक्टर वीरपाल निर्मल जिला पंचायत अध्यक्ष बने इसके बाद सदस्य 42 रह गए अब एक की सदस्यता समाप्त होने पर संख्या 41 से रह गई है इनमें से दो जिला पंचायत सदस्य ऐसे हैं जिन्हें विकास कार्य करने का अधिकार नहीं है