CJP Protest: इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की तैयारी
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। इमरान खान इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।
यह मामला मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए CJP प्रोटेस्ट में उनकी भागीदारी से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में लिया था। बाद में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई।
FRRO के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान FRRO के नोटिस के खिलाफ रिट याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कानूनी पक्ष रखने के लिए MZM Legal LLP की मदद ली है। नोटिस में कथित तौर पर विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों और शर्तों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है।
इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, वह भारत में वर्क वीजा पर आए थे। FRRO का नोटिस मिलने के बाद अब इस मामले में कानूनी चुनौती की तैयारी की जा रही है।
CJP प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए थे इमरान खान?
इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताया गया था। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मीडिया से कहा था कि वह किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन का प्रतिनिधित्व करने नहीं आए हैं, बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे हैं।

प्रदर्शन के बाद मुंबई पुलिस ने इमरान खान और अन्य लोगों के खिलाफ गावदेवी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, 126(2), 189(2), 189(3) और 189(5) लगाई गई हैं। ये धाराएं आदेश की अवहेलना, गलत तरीके से रोकने और गैरकानूनी जमावड़े जैसे आरोपों से संबंधित हैं।
सुप्रिया सुले ने फैसले पर जताया विरोध
इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने पर NCP (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने विरोध जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के कारण किसी व्यक्ति को देश से निकालना गलत है।
वहीं, पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने भी इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस मामले में शिकायत और FIR की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन का रुख किया था।
इमरान खान के सामने अब 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने के नोटिस का मामला है। वह इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होने या अदालत से कोई अंतरिम राहत मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
इस मामले में आगे की स्थिति बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर होने वाली याचिका और FRRO के नोटिस पर होने वाली कानूनी कार्रवाई से स्पष्ट होगी।