2020 Delhi Riots: सुप्रीम कोर्ट ने Meeran Haider को दी राहत, हफ्ते में एक बार देनी होगी पुलिस में हाजिरी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी Meeran Haider की जमानत शर्तों में राहत दी है। अदालत ने पुलिस स्टेशन में उनकी उपस्थिति की शर्त को संशोधित करते हुए अब सप्ताह में एक बार हाजिरी लगाने का निर्देश दिया है। पहले उन्हें सप्ताह में दो बार पुलिस के सामने उपस्थित होना पड़ता था।
शादी के लिए भी मिली दो सप्ताह की छूट
सुप्रीम कोर्ट ने Meeran Haider को उनकी आगामी शादी के मद्देनजर दो सप्ताह की छूट भी दी है। Bar & Bench की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत की शर्तों में यह बदलाव किया।
Meeran Haider 2020 Delhi Riots से जुड़े larger conspiracy case में आरोपी हैं। मामले में अदालत ने जमानत की शर्तों को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, बल्कि पुलिस में उपस्थिति की आवृत्ति को सप्ताह में दो बार से घटाकर एक बार किया है।
क्या बदली जमानत की शर्त?
पहले Meeran Haider को सप्ताह में दो बार पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती थी। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद अब उन्हें हर सप्ताह एक बार पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी।
यह आदेश Meeran Haider v. State मामले में आया है।