Moradabad News: मस्जिद मुस्तफा पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, MDA ने वापस लिया नोटिस
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पाकबड़ा में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी (TMU) के पास स्थित मस्जिद मुस्तफा के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिस फिलहाल वापस ले लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) ने नोटिस में क्षेत्रफल संबंधी गलती और अस्पष्टता स्वीकार की।
MDA ने 21 अगस्त 2026 को मस्जिद की प्रबंध कमेटी को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14 और 15 के तहत नोटिस जारी किया था। इसमें बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण का आरोप लगाया गया था।
हाईकोर्ट में MDA ने वापस लिया नोटिस
मस्जिद कमेटी के जीशान अहमद फरीद ने नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 28 सितंबर को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान MDA के अधिवक्ता ने नोटिस वापस लेने की बात कही। कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए प्राधिकरण को दोबारा पैमाइश के बाद नियमानुसार स्पष्ट नोटिस जारी करने की छूट दी।
क्षेत्रफल में अंतर मिलने की बात
MDA के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के मुताबिक, मस्जिद पक्ष की याचिका और प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस में दर्ज क्षेत्रफल में अंतर पाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद MDA दोबारा क्षेत्रफल की पैमाइश करेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
मामला अभी खत्म नहीं हुआ
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि नोटिस वापस लिया जाना कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।