Saharanpur मस्जिद विवाद पहुंचा इलाहाबाद HC, बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप

Saharanpur News: मस्जिद विवाद पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट, कमेटी ने बिना नोटिस कार्रवाई का लगाया आरोप

Saharanpur News: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को हटाने की कार्रवाई का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने बिना कानूनी नोटिस और बिना ध्वस्तीकरण आदेश के कार्रवाई की।

याचिका में पूजा स्थल अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। मामले में जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और शिया/सुन्नी वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।

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मस्जिद कमेटी ने क्या कहा?

मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका में प्रशासनिक कार्रवाई की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कमेटी का आरोप है कि कार्रवाई से पहले उसे कोई कानूनी नोटिस नहीं दिया गया और न ही ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया।

अब अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन और राज्य सरकार का पक्ष भी सामने आ सकता है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में हाईकोर्ट की ओर से अभी कोई आदेश सामने नहीं आया है।

जमीयत भी हाईकोर्ट जाने की बात कह चुकी है

इस मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी सक्रिय हुई है। संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल हालात का जायजा लेने सहारनपुर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सांसद और सपा नेता हाजी फजलुर रहमान तथा मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नौशाद अली से मुलाकात की थी।

जमीयत के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे नाइंसाफी बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यदि अदालती प्रक्रिया और बातचीत का अवसर मिलता तो मामले में न्याय की गुंजाइश रहती।

अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर

सहारनपुर मस्जिद विवाद के कानूनी स्तर पर पहुंचने के बाद अब अगली सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई कर सकती है। इस दौरान प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े सवालों पर अदालत का रुख सामने आने की उम्मीद है।