प्री–मैट्रिक के लिए 30 सितम्बर और पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि
अलीगढ़ 11 सितम्बर 2024 : disabled students scholarship 2024 जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रोहित कुमार ने जिले के दिव्यांग छात्र–छात्राओं को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास दिव्यांग छात्र–छात्राओ से शैक्षिणिक सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत आनलाइन आवेदन वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर आमंत्रित हैं। उन्होंने बताया कि प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 सितम्बर तक और पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन किये जा सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं, इसके साथ ही हेल्पलाइन नं0 18001801995 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
श्री कुमार ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होने के लिये प्री–मेट्रिक दिव्यांग विद्यार्थियो को किसी राजकीय, केन्द्र या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालयो में पूर्णकालिक रुप से अध्यनरत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में संबन्धित पाठ्यक्रमो के लिए यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विद्यालय से हाईस्कूल परीक्षा उर्त्तीण अभ्यर्थी ही इसके आवेदन के पात्र हांेगे। परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र के छात्र इस योजना से आच्छादित किये जाएंगे। स्नातक पूर्ण कर विद्यार्थी यदि स्नातक स्तर का द्वितीय पाठ्यक्रम कर रहे हो तो वह इस योजना से आच्छादित नहीं होगे। जो विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रम कर रहे है, उन्हे किसी एक पाठ्यक्रम योजना में लाभ देय है। पत्राचार के माध्यम से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्यनरत विद्यार्थी भी इस योजना के तहत पात्र हैं। उन्होंने बताया कि प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियो के अविभावको की सभी स्रोत्रो से अधिकतम आय क्रमशः 2.00 लाख एवं 2.50 लाख रूपये वार्षिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग के अभिवावको समस्त स्रोत्रो से अधिकतम 6.00 लाख रूपये वार्षिक निर्धारित है।
जिला दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि यह छात्रवृत्ति प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास में अध्यनरत ऐसे भारतीय दिव्यांग छात्र–छात्राओ के लिए ही अनुमन्य हैं, जोकि 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग हैं। उन्होंने बताया कि एक अभिभावक के 02 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे, छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। यदि विद्यार्थी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति देय नही होगी। जो विध्यार्थी अन्य किसी स्त्रोत से छात्रवृत्ति अथवा स्टाईपेड प्राप्त कर रहे है, उन्हंे यह सुविधा अनुमन्य नहीं है। इसके साथ ही ऐसेे विद्यार्थी जो किसी अन्य ऐसे पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र से जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, में प्रशिक्षण या कोचिंग प्राप्त कर रहे है, उन्हें यह छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी भारत सरकार के सुसंगत दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी कार्यदिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त वेवसाइड www.scholarships.gov.in से की जा सकती है।