कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में बोली महबूबा मुफ्ती

कर्नाटक| कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम लड़कियों की दायर याचिका के पक्ष में नहीं आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब बैन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम पहनना मुस्लिम धर्म की अनिवार्य प्रथा नही है। वही याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म को पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

वही हाई कोर्ट के इस फैसले पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि हिजाब प्रतिबंध को लागू रखने के सन्दर्भ में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला निराशाजनक रहा है। क्योंकि एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरह हम उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं। यह सिर्फ धर्म की बात नही थी यह चुनने की स्वतंत्रता का मसला था। 

https://twitter.com/OmarAbdullah/status/1503612591251521536?s=20&t=gvGyF0HpL4T3ld4h5GbN 

By. Priyanshi Singh